छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 49 के अंतर्गत बने प्रावधान अनुसार ग्राम पंचायतों को मूलभूत कार्यो के संपादित करने का दायित्व सौंपा गया है।
2. राज्य शासन द्वारा द्वितीय छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा को मान्य करते हुए राज्य के स्वयं के शुद्ध कर राजस्व का 6.15 हिस्सा ग्राम पंचायतों के मध्य उनकी जनसंख्या वर्ष 2011 अनुसार वितरण करने का प्रावधान किया गया है। इसमें से प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र की 5050 ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष राशि रुपये 2.00 लाख प्रदाय करने का प्रावधान है।
3. विभागीय पत्र क्रं. 349 दिनांक 13.07.2017 के अनुसार इस योजनान्तर्गत कराए जाने वाले 31 कार्य तथा प्रतिबंधित 12 कार्यो की सूची जारी की गई है।
4. विभागीय पत्र क्रं. 74 दिनांक 26.02.14 के द्वारा ग्राम पंचायतों को राशि 10 दिवस के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक विधि से ट्रांसफर करने के निर्देश है।
मूलभूत कार्यो के लिए अनुदान योजनांतर्गत प्रतिबंधित कार्य
1. स्थानीय उत्सव पर व्यय ।
2. धार्मिक स्थल में निर्माण/मरम्मत पर व्यय ।
3. स्वागत/प्रवेश द्वार निर्माण पर व्यय ।
4. निर्माण कार्यो का शिलान्यास/लोकार्पण/भूमि पूजन/मंत्रीय कार्यक्रम पर व्यय।
5. सरपंच/पंच के राज्य स्तरीय सम्मेलन के आवागमन पर व्यय।
6. जनसमस्या निवारण शिविर/ग्राम सुराज अभियान आयोजन पर व्यय ।
7. किसी परिवार/व्यक्ति को सहायता/अनुदान राशि पर व्यय ।
8. ऐसी योजना के प्रचार-प्रसार, फोटोकापी, स्टेशनरी पर व्यय जिसमें ऐसे कार्य हेतु पृथक से प्रावधान हो।
9. ग्राम पंचायत स्तर पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रकाशन पर व्यय ।
10. उच्च अधिकारियों के मौखिक निर्देश पर राशि का व्यय ।
11. टेलीविजन/एल.सी.डी./मोबाइल फोन क्रय करने पर व्यय ।
12. शासकीय/सार्वजनिक भवनों में तड़ित चालक लगाने हेतु व्यय।
मूलभूत योजनांतर्गत ग्रामसभा के अनुमोदन से कराये जाने वाले कार्य
1. नल जल योजना/स्पाट सोर्स/हैण्ड पंपों के सुधार व्यवस्था पर व्यय।
2. गाँव गंगा योजना के अन्तर्गत खोदे गये ट्यूब वेल में पंपों की स्थापना।
3. ग्राम में स्थापित हैण्ड पंप के निकट नाली/हौदी का निर्माण।
4. जरुरत मंद व्यक्तियों के लिये उचित मात्रा में निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था। इसके अन्तर्गत यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक ग्राम में एक क्ंिवटल चावल सदैव उपलब्ध रहें।
5. ग्रामीण सचिवालय/ ग्राम पंचायत के संचालन के लिए लेखन सामग्री आदि पर व्यय हेतु अधिकतम रुपये पाँच हजार प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा।
6. स्वामी आत्मानंद वाचनालय हेतु पुस्तकों की व्यवस्था के साथ-साथ दैनिक राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाए के क्रय पर अधिकतम रुपये सात हजार प्रतिवर्ष व्यय किया जा सकेगा।
7. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बाहुल्य बस्तियों के मजरे टोले में सड़क बत्ती कनेक्शन का विस्तार।
8. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक /एफ/10-43/2003 /1/5, दिनांक 06 जनवरी 2004 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार ग्राम पंचायत भवन/कार्यालय में राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीर लगाने पर व्यय किया जा सकेगा।
9. ग्राम पंचायत की परिसम्पत्ति के अन्तर्गत समस्त भवन जो पंचायत के आधिपत्य में हैं, की मरम्मत/ रखरखाव एवं वार्षिक रंगरोगन पर व्यय किया जा सकता है। बशर्ते कि ऐसी सम्पत्ति के रखरखाव /मरम्मत/ रंगरोगन हेतु किसी अन्य स्त्रोतों से राशि प्राप्त न हुई हो।
10. ग्राम पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत शासकीय/सार्वजनिक भवनों में निःशक्तजनों के लिये रेम्प निर्माण/मरम्मत।
11. महामारी/प्राकृतिक आपदाओं की रोकथाम के अन्तर्गत अधिकतम व्यय राशि रुपये 5000/- व्यय किया जा सकेगा बशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्राप्त नहीं हो।
12. ऐसे अधूरे अधोसंरचना निर्माण/मरम्मत कार्य पर व्यय जो पूर्व सरपंच/सचिव के बकायादार रहने पर पूर्ण न हो सके हों बशर्ते कि बकायादार से राशि वसूल की जाकर पंचायत में जमा की गयी हो।
13. नशा मुक्ति उन्मूलन कार्यक्रम के आयोजन पर ग्राम पंचायत अधिकतम राशि रुपये 500/- तक व्यय कर सकेगी बशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्राप्त नही हो।
14. कुपोषण मुक्ति संबंधी कार्यक्रम के आयोजन पर ग्राम पंचायत अधिकतम राशि रुपये 1000/- व्यय कर सकेगी बशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्रदान हो।
15. कूड़ादान निर्माण/सार्वजनिक कुंओं की साफ-सफाई/ सुलभ शौचालय, स्कूल, आंगनबाड़ी, छात्रावास, ग्राम पंचायत भवनों में निर्मित शौचालयों की मरम्मत/संधारण पर व्यय के साथ-साथ ग्राम पंचायतों के द्वारा ऐसे कार्य जो तात्कालिक आवश्यकता के हैं यथा सड़क में मुरूम भराई गड्ढ़ो की भराई तालाबों की साफ-सफाई इत्यादि पर एक बार में राशि रूपये 25000/-(रूपये पच्चीस हजार) तथा एक वर्ष में रूपये 50,000/-(रूपये पचास हजार) अधिकतम व्यय ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अनुमोदन से कर सकेगी।
16. राष्ट्रीय पर्व में मिष्ठान वितरण पर व्यय (प्रति व्यक्ति रुपये 10 से अधिक व्यय न हो)।
17. विभिन्न प्रकार के मानदेय जैसे कार्यो पर व्यय (विशेष ग्राम सभा के अनुमोदन से) ।
18. प्रति ग्रामसभा आयोजन हेतु रुपये 2000/- तक का व्यय किया जा सकेगा। इस व्यय के अंतर्गत ग्राम सभा के प्रचार-प्रसार (पाम्पलेट/माईक) टेन्ट (कुर्सी/दरी/कनात इत्यादि), स्वल्पाहार आदि होगें।
19. ई-पंचायत से संबंधित प्रासंगिक व्यय ।
20. ऐसी योजनाओं से संबंधित प्रचार-प्रसार हेतु दीवाल लेखन कार्य, जिसमें राशि प्राप्त नहीं होती है।
21. कांजी हाउस संचालन व्यवस्था पर व्यय ।
22. पशु चिकित्सा शिविर आयोजन पर व्यय बशर्ते पशु चिकित्सा विभाग से राशि प्राप्त न हो ।
23. आकस्मिक परिस्थिति में मार्ग संधारण/रख-रखाव पर व्यय ।
24. सड़क बत्ती में एल.ई.डी. ट्यूब लाईट/बल्ब/विद्युत इन्स्ट्रूमेंट लगाने पर व्यय ।
25. विभिन्न स्तर के निर्वाचन पर प्रासंगिक व्यय ।
26. संकुल स्तरीय खेलकूद, ब्लाक स्तरीय खेलकूद पर व्यय बशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्राप्त नहीं हुई हो।
27. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय में अध्ययनरत बालक/ बालिकाओं को पानी पिलाने हेतु घड़ा, ड्रम, बाल्टी, मग्गा, आदि पर व्यय।
28. जिन ग्राम पंचायतों में 3जी / 2जी डोंगल के माध्यम से इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी वहाँ डोंगल का क्रय एवं उसके मासिक रिचार्ज पर व्यय किया जा सकेगा।
29. ग्राम पंचायत अंतर्गत संचालित स्कूल में अनुपयोगी शौचालयों के संधारण/मरम्मत पर व्यय बशर्ते कि इस कार्य हेतु अलग से राशि प्राप्त नहीं हुई हो।
30. ग्राम पंचायत केवल एक बार रूपये 500/- (पांच सौ रूपये) तक का ट्रांजिस्टर/रेडियो क्रय कर सकेगी ।
31. ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत वर्ष में अधिकतम रूपये 10000/- (दस हजार रूपये) वर्षाकाल के पश्चात मुरूमीकरण पर व्यय ग्राम पंचायत ग्राम सभा के अनुमोदन से कर सकेगी ।
उपरोक्त कण्डिका-2 में प्रतिबंधित कार्यो को छोड़कर यदि स्थानीय परिस्थितियों/ आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए कोई अन्य कार्य जो पंचायत राज अधिनियम की धारा 49 में उल्लेखित हैं, लिया जाना आवश्यक हो तो ऐसे कार्यो के प्रस्ताव, ग्राम पंचायत में पारित कर ग्रामसभा के अनुमोदन से किया जा सकता है।